GST Full form in hindi

GST full form in hindi नमस्कार दोस्तों, हम रोजाना बाज़ार से सामान खरीदते हैं। और बाज़ार से ही नही बल्कि हम सामान ऑनलाइन भी खरीदते हैं। हर सामन की खरीद पर हम GST के बारे में जरुर सुनते हैं। क्या आप GST का पूरा नाम जानते हैं ?

अगर नही तो आपको इस लेख में इसी के बारे में बताया जाएगा।

GST Full form in hindi

GST का फुल नाम Goods and service tax होता हैं। अधिकतर लोग को GST का फुल फॉर्म नही पता होगा तो आइए हम बताते है की जीएसटी का फुल फॉर्म वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अंग्रेजी में बोले तो (Goods And Service Tax) जो की उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है।

कर को अंतिम मूल्य में शामिल किया जाता है और बिक्री के स्थान पर कंज्यूमर्स द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रेता द्वारा सरकार को paid किया जाता है। GST में 4-स्तरीय टैक्स संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है। 

सभी वस्तुओं और सेवाओं पर केवल इस टैक्स ढांचे के अनुसार ही टैक्स लगाया जा सकता है। कई आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। बेहतर पारदर्शिता और सस्ता सामान और सेवाएं इस 4-स्तरीय संरचना के दो सबसे बड़े लाभ हैं।

यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने भारत में कई इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, VAT, service टैक्स इत्यादि को बदल दिया है। GST भारत में 29 मार्च 2017 को संसद में पेश किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।

GST कितने प्रकारों में विभाजित है?

चार प्रकार के जीएसटी हैं अर्थात् एकीकृत वस्तु और सेवा कर(IGST),राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी), और केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर (यूटीजीएसटी)।

संघटित वस्तु और सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax (IGST)

वस्तु और सेवा कर (GST) उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स है। टैक्स को अंतिम मूल्य में शामिल किया जाता है और बिक्री के स्थान पर कंज्यूमर द्वारा भुगतान किया जाता है और विक्रेता द्वारा सरकार को पारित किया जाता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर IGST वसूला जाता है।  उदाहरण स्वरूप यदि सामान तमिलनाडु से केरल ले जाया जाता है तो ऐसे सामानों पर IGST लगाया जाता है। IGST से होने वाले राजस्व को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा निर्धारित रेट्स के अनुसार साझा किया जाता है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर(State Goods and Services Tax S GST)

GST के तहत, SGST राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है और यह एसजीएसटी अधिनियम द्वारा शासित होगा।  जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीजीएसटी भी उसी राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार द्वारा शासित होगा।

राज्य वस्तु और सेवा कर (Central Goods and Services Tax CGST)

GST के तहत, CGST केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है और यह सीजीएसटी अधिनियम द्वारा शासित होगा।  एसजीएसटी भी उसी राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाएगा लेकिन राज्य सरकार द्वारा शासित किया जाएगा।

इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने बीच राजस्व बंटवारे के लिए उचित अनुपात के साथ अपने लेवी के संयोजन पर सहमत होंगी। हालांकि, जीएसटी अधिनियम की धारा 8 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कर वस्तुओं या सेवाओं की सभी इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाना चाहिए, लेकिन टैक्स की दर 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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CGST और SGST के लिए एक उदाहरण

इसका एक उदहारण यह भी ले सकते है,मान लीजिए कि राजेश महाराष्ट्र का एक डीलर है, जिसने महाराष्ट्र में आनंद को रु।10,000 का माल बेचा। GST रेट 18% है जिसमें 9% की CGST रेट और 9% की SGST रेट शामिल है।  

ऐसे में डीलर 1800 रुपये वसूल करता है जिसमें से 900 रुपए केंद्र सरकार को जाएगा और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार को जाएंगे। इस उदहारण से आप बेहतर समझ सकते है।

यह थी कुछ सामान्य जानकारी GST full form in hindi के बारे में। उम्मीद हैं आपको यह पसंद आया होगा।

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